उत्तर प्रदेश सरकार ने 31277 सहायक अध्यापकों के पदों के लिए मेरिट सूची जारी कर दी है। इन अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 14-15 अक्टूबर को होगी। नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।
ये जानकारी बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डा सतीश चन्द्र द्विवेदी ने दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 69000 शिक्षक भर्ती में 31277 पदों पर भर्ती की जा रही है।पहले चरण में अभ्यर्थियों को पूर्व आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए कुल 69000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31277 पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। डा. द्विवेदी ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा 31277 अभ्यर्थियों की अनन्तिम चयन सूची वेबसाइट (www.upbasieduboard.gov.in) पर अपलोड की गई है। हालांकि खबर पब्लिश करने के वक्त यह वेबसाइट खुल नहीं रही है।
चयनित अभ्यर्थियों में 15933 अनारक्षित श्रेणी, 8513 अन्य पिछड़ा वर्ग, 6615 अनुसूचित जाति एवं 216 अनुसूचित जनजाति के अभ्यथी हैं। चयन एवं नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित होने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।
31661 की जगह 31277 पदों पर ही भर्ती-
सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका राम शरण मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 21 मई को और सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 9 जून, 2020 को पारित आदेश के तहत ये चयन की कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 69000 पदों में से 37339 पदों को शिक्षामित्रों के लिए होल्ड करते हुए बाकी पदों पर भर्ती के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने 24 सितम्बर को आदेश जारी करते हुए 31661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन एससी वर्ग में कम अभ्यर्थी पात्र होने के कारण केवल 31277 पदों पर ही चयन प्रक्रिया की जा रही है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-1125/68-5- 2020 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-1191(1)/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 06.10.2020 के क्रम में 69000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में 31661 पदों पर अनन्तिम चयन सूची जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी। (Date-12/10/2020)