प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 31661 पदों पर नियुक्ति करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में बुलाया गया है, जबकि उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग से वंचित किए गए हैं।
कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद व राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।संजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूíत अजीत कुमार ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। ओबीसी वर्ग में उसका शैक्षणिक गुणांक 69.5 है। लेकिन, उसे काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि ओबीसी वर्ग में ही उससे कम 68.5 शैक्षणिक गुणांक से भी कम पाने वाले अभ्यíथयों को काउंसिलिंग में बुलाया गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद के वकील अरुण कुमार का कहना था कि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में की गई है। सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में की जा रही है। इस मामले में अभी सिर्फ पहले चरण की भर्ती हो रही है। बचे हुए पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।