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लोक सेवाओं में माध्यमिक शिक्षकों को पांच वर्ष आयु में छूट : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

माध्यमिक शिक्षकों को पांच वर्ष आयु में छूट
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश शासन ने राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों की तरह माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष छूट प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव दीनानाथ गुप्ता की ओर से प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए पत्र में राज्य सरकार के अधीन आने वाले पदों की भर्ती में पांच वर्ष की छूट प्रदान करने की जानकारी दी है। राज्य सरकार ने आयु सीमा में छूट का लाभ आगे की भर्ती परीक्षाओं में देने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चेतनारायण गुट की एक बैठक शिक्षक भवन रामबाग में हुई, बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शासनादेश तो जारी कर दिया है परंतु इसे 26 फरवरी से न लागू करके आगे के विज्ञापन से लाभ देने का फैसला किया है। कहा कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयु सीमा में छूट देने का फैसला सरकार ने माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष चेतनारायण के आग्रह पर दिया है। बैठक में राम सेवक त्रिपाठी, डॉ. नवीन पांडेय, डॉ. संतोष तिवारी मौजूद रहे।

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