*क्या खेल(भर्ती) शुरू करने के बाद, खेल(भर्ती) के नियम बदले जा सकते हैं? - 68500 में कटऑफ संशोधन, जिला वरीयता, अकादमिक, टेट मेरिट पर विश्लेषण (पार्ट 2) - AG*
6) खेल के नियम खेल शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते इस सम्बंध में कई केस लॉज़ हैं जिनका रेफरेन्स अक्सर लिया जाता है आज के समय तक यह सेटलड लॉ है कि खेल शुरू होने से पहले या खेल शुरू करते समय जो नियम प्रभावी हैं उन्हें आगे बदला नहीं जा सकता पंर कोई conclusion निकालने से पहले इस पोस्ट सीरीज के सभी भागों को पूरा पढ़ेंगे तो उत्तम रहेगा।
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7) K. Manjusree v. State of A.P., AIR 2008 SC 1470 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
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● *selection criteria has to be adopted and declared at the time of commencement of the recruitment process.*
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● The rules of the game cannot be changed after the game is over. The competent authority, if the statutory rules do not restrain, is fully competent to prescribe the minimum qualifying marks for written examination as well as for interview. But such prescription must be done at the time of initiation of selection process.
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● *Change of criteria of selection in the midst of selection process is not permissible.*
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8) संक्षेप में कहें तो भर्ती प्रक्रिया जिस नियम से शुरू हुई और जो नियम उस समय प्रभावी हैं उसी से वह भर्ती प्रक्रिया होगी बदला नहीं जा सकता। Hemani Malhotra Vs. High Court of Delhi (2008) 7 SCC 11 में भी यही बात कही गयी है।
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9) *इसी तरह P. Mohanan Pillai v. State of Kerala & Ors., AIR 2007 SC 2840 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है -*
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● ordinarily rules which were prevailing at the time, when the vacancies arose would be adhered to.
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● *The qualification must be fixed at that time. The eligibility criteria as also the procedures as was prevailing on the date of vacancy should ordinarily be followed.*
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10) इन केस लॉज़ को फॉलो करें तो न तो भर्ती प्रक्रिया से कटऑफ कम हो पाएगी और जिला वरीयता भी लागू रहेगी। क्योंकि भर्ती के GO के समय 20वां संशोधन प्रभावी था लेकिन जिला वरीयता को बाद में 21वें संशोधन से हटाया गया जिसका प्रस्ताव ही भर्ती के GO के लगभग 1 माह बाद 06.02.2018 को पारित हुआ है।
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11) *वहीं भर्ती परीक्षा का GO जारी करते समय कटऑफ को 45% और 40% रखा गया था। टेट 2017 revise के केस में हमे यह आशा थी कि सरकार 09.01.2018 के GO को रद्द कर नए सिरे से 22वें संशोधन तक के नियमों को प्रभावी करने के लिए भर्ती का नया GO जारी करेगी और सभी के पुनः आवेदन लेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने से वो आगे होने वाली किरकिरी से बच सकते थे।*
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