प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के लिए 69 हजार अध्यापकों की भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर गलत होने के आधार पर दाखिल याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई प्रारंभ हुई, जो गुरुवार को भी जारी रहेगी।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ के समक्ष आधा दर्जन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा गया कि ऐसे ही मामले में कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है । याचिका की सुनवाई 28 मई को होगी। इस पर कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 28 मई को पेश करने का आदेश दिया।
- प्रदेश के समस्त प्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्र भाइयों और बहनों आप लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखे होंगे जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्न चार महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया है-
- 69000 : 28 मई आंसर की स्टे के संदर्भ में
- 69000 शिक्षक भर्ती के मेधावियों के लाइव इंटरव्यू की मांग
- सवा साल बीता पर आवेदकों को नहीं मिली चवन्नी, 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की 23 जनवरी 2019 तक वापस होनी थी फीस
- शिक्षकों पर कार्रवाई से पहले अनुमोदन नहीं, आयोग अधिनियम 2019 पर बनी सहमति, अभी तक बेसिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों पर कार्रवाई से पहले अनुमोदन का था प्रावधान
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ के समक्ष आधा दर्जन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा गया कि ऐसे ही मामले में कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है । याचिका की सुनवाई 28 मई को होगी। इस पर कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 28 मई को पेश करने का आदेश दिया।