प्रयागराज : प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों की शिक्षक भर्ती पर फिर ग्रहण लग गया है। इस बार हाई कोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाईस्कूल की याचिका पर एक
मार्च तक के लिए स्थगनादेश जारी कर दिया है। इससे प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों के लिए गुरुवार को विज्ञापन जारी नहीं होगा। इसके पहले शासनादेश में खामी की वजह से तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी में भी बदलाव किया गया था।एडेड जूनियर हाईस्कूलों की शिक्षक भर्ती का इंतजार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने नियमावली में संशोधन करने के एक साल बाद रिक्त पदों पर भर्ती कराने का आदेश दिया था, इम्तिहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र प्रयागराज को सौंपा गया। भर्ती के लिए अब तक तीन शासनादेश 18 जनवरी तथा 10 व 19 फरवरी को जारी हो चुके हैं। 10 फरवरी को जारी आदेश में कई गलतियां होने के कारण शासन को संशोधित आदेश 19 फरवरी को जारी करना पड़ा था। परीक्षा संस्था को 25 फरवरी को भर्ती का विज्ञापन जारी करना था। इसके पहले ही हाईकोर्ट ने भर्ती पर स्थगनादेश जारी कर दिया।
नियमावली में संशोधन का विरोध : योगी सरकार ने शिक्षक भर्तियों में मेधावियों को जगह दिलाने के लिए लिखित परीक्षा का प्रविधान किया है। इसीलिए नियमावली में संशोधन हुआ। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाईस्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा कि भर्ती के नियम में बदलाव विधि सम्मत नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल है, लेकिन वह रिकॉर्ड पर नहीं है। इसलिए एक मार्च प्रकरण की सुनवाई होगी।