सहायक अध्यापक भर्ती : ओएमआर शीट की मैनुअल जांच के निर्देश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सहायक अध्यापक भर्ती में दो विषयों के विकल्प के अलाव तीसरे विषय के प्रश्नों की मैनुअल जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार व अन्य 100 विपक्षियों से इस मामले में जवाब मांगा है।



यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र ने बहस की।

कोर्ट ने बोर्ड से पूछा कि ओएमआर शीट की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो सकती है या नहीं? उत्तर पुस्तिका की जांच की जा सकती है या नहीं? विकल्प विषय से इतर विषय के प्रश्न हल करने पर कम्प्यूटर जांच कर सकता है या नहीं। जवाब में बताया गया कि विकल्प के दो विषयों से अतिरिक्त विषय के प्रश्न मशीन अस्वीकार कर देगी। मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। इस पर याची अभ्यर्थियों से जवाब देने को कहा है। इन लोगों ने दो विषयों के विकल्प दिए और अलग विषय का उत्तर दिया, जिसकी जांच कराने की मांग में याचिका दाखिल की गई। एकल पीठ ने मैनुअल जांच का आदेश दिया, जिसे अपील में चुनौती दी गई है।