गैर मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों पर होगी कार्रवाई, बेसिक शिक्षा निदेशक ने सूबे के सभी जिलों से 28 जून तक मांगा ब्यौरा

इलाहाबाद : प्रदेश में बिना मान्यता लिए संचालित बेसिक शिक्षा के स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। उच्च स्तर पर ऐसे स्कूलों की संख्या और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। सभी बीएसए को यह जानकारी 28 जून तक ई-मेल से भेजने के लिए कहा गया है।
जिसमें यह भी पूछा गया है कि बिना मान्यता के चल रहे कितने स्कूलों को नोटिस दी गई और कितनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। इस आदेश से उन अधिकारियों में खलबली भी मच गई है जिनके संरक्षण में स्कूल बिना मान्यता के वर्षो से संचालित हो रहे हैं।1लगभग सभी जिले ऐसे हैं जहां निजी विद्यालय धड़ल्ले से चल रहे हैं। पढ़ाई और अन्य मदों में अभिभावकों से मोटी रकम फीस के नाम पर वसूली जा रही है। जबकि, इन स्कूल संचालकों ने बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है। सूबे की राजधानी लखनऊ में ही फर्जी स्कूल संचालित हो रहे हैं जिनके खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से निशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 लागू है। जिसमें प्रावधान है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो संचालित हो सकते हैं और न ही स्थापित हो सकते हैं। बिना मान्यता के स्कूल संचालित करने वाले पर दंड का प्रावधान भी है। ऐसे में शिक्षा निदेशक (बेसिक) उप्र लखनऊ, ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों व बीएसए को पत्र भेजकर 28 जून तक जानकारी मांगी है। यह जानकारी ई-मेल आइडी पर भेजनी है। जिसमें बताना है कि जिले में बिना मान्यता के संचालित कितने स्कूलों को बंद कराया गया, कितनों के खिलाफ एफआइआर कराई गई।1गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा निदेशक का यह आदेश ऐसे समय हुआ है जब जुलाई में स्कूल खुलने वाले हैं। इसके आसार प्रबल हैं कि जून माह के अंत में जिलों से विवरण एकत्र होते ही कार्रवाई की रणनीति भी बन जाएगी।