इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टीजीटी भर्ती 2013 के बचे पदों को एक माह में भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि आदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया गया तो 20 जनवरी 2021को शिक्षा निदेशक माध्यमिक न्यायालय में हाजिर होंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता विवेक मिश्र व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। कोर्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि कोर्ट ने विपक्षी से कई बार आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। इसके बावजूद की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई।
कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दाखिल न कर जानकारी देने की अधिकारियों की परिपाटी सही नहीं है। सरकारी वकील ने आदेश का पूर्णतया पालन करने के लिए दो माह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले भी समय दिया गया है और आदेश का पालन नहीं किया गया। आदेश का पालन पीस मील (टुकड़ों) में किया जा रहा है। कोर्ट ने एक माह में आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। और कहा कि हर हाल में अक्षरशः आदेश का पालन किया जाए।