प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश का पालन नहीं होने पर एक और मौका देते हुए विशेष सचिव अनुभाग पांच बेसिक शिक्षा मनीष वर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें व्यक्तिगत उपस्थित होकर अदालत में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।
यह आदेश अंजना त्रिपाठी की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक बिरला ने दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने याची को 2018 की भर्ती में नियुक्ति देने पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकारी वकील ने बताया कि नियुक्ति का प्रकरण शासन में लंबित है। कोर्ट ने इस मामले में विशेष सचिव को पक्षकार बनाने का आदेश देते हुए उनको नोटिस जारी किया है।