प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले किसी अभ्यर्थी का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के स्तर से निरस्त नहीं
किया जाएगा। यदि किसी बीएसए ने ऐसा कोई आदेश कर दिया है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इस मामले में अंतिम फैसला शासन स्तर से ही लिया जाएगा। यह बातें उन्होंने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर धरना दे रहे अभ्यर्थियों से ही कहीं। उन्होंने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में आवेदन करते समय मूल प्रमाणपत्र से ज्यादा अंक भरने के मामले में संबंधित जिलों के बीएसए से रिपोर्ट मांगी है। इस प्रकरण में शासन स्तर पर एक-एक केस पर विचार करते हुए फैसला लिया जाएगा।