नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना महामारी के चलते बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
कोर्ट ने राज्यों को बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, स्टेशनरी और सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण जो बच्चे बाल संरक्षण गृहों से वापस परिवार के पास भेजे गए हैं और अगर उन परिवारों की आíथक स्थिति ठीक नहीं है तो राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण समिति की संस्तुति पर उन परिवारों को बच्चे की पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह देगी। यह रकम सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर खर्च की जाएगी। ये आदेश जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों के कल्याण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दिए।