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69000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार के शासनादेश से लाभ का ब्यौरा तलब

 प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार का प्रकरण तूल पकड़ गया है। हाईकोर्ट ने भी बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि चार दिसंबर को जारी शासनादेश से कितने अध्यर्थियों को लाभ होगा और कितने को बाहर किया जा रहा है ? इस पर परिषद ने सभी जिलों से ब्योरा तलब किया है।


अगली 14 दिसंबर को सुनवाई होनी है। त्रुटि सुधार की मांग करने वाले अभ्यर्थियों ने पहले परिषद मुख्यालय फिर लखनऊ में प्रदर्शन किया। इसके अलावा कोर्ट में भी आवेदनपत्र में संशोधन को मान्य करने की गृहार लगाई जा रही है। सुधार के लिए विस्तृत शासनादेश जारी इसी बीच शासन न चार दिसंबर को त्रुटि किया। इसमें BSA को निर्देश दिया कि फलां को मान्य व आवेदनपत्र में अधिक अंक व कम पूर्णांक आदि दर्ज करने वालों की नियुक्ति रद की जाए। इसको लेकर भी प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम उप्र राज्य व अन्य की विशेष अपील दाखिल करके मौका देने की गृहार लगाई है। कोर्ट ने विभाग से पूछा है कि शासनादेश से कितने अभ्यर्थियों को लाभ होगा और कितने को अंक किया गया है। परिषद के संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र ने बीएसए को निर्धारित प्रारूप भजकर इन सवालों का जवाब मांगा है।

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