प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि से सत्र 2004-2005 में बीएड के अंकपत्र के आधार पर शिक्षक बने याचियों की अपीलों पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। सैकड़ों अध्यापकों पर बीएड के फर्जी अंकपत्र के आधार पर नौकरी करने का आरोप है।
एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। एकल जज ने एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर इन अध्यापकों की बीएसए की ओर से की गई बर्खास्तगी को सही ठहराया था। याचियों का कहना है कि बीएसए का बर्खास्तगी आदेश एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, जो गलत है।