पेंशन के लिए जीवन प्रमाणपत्र देने की तिथि फरवरी अंत तक

 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने समयसीमा अगले वर्ष 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे करीब 35 लाख उन पेंशनभोगियों को लाभ होगा जो कोरोना संकट के बीच इस वर्ष नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र दाखिल नहीं कर पाए हैं। एक बयान में श्रम मंत्रलय ने कहा कि जो

पेंशनभोगी 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलती रहेगी।



श्रम मंत्रलय के मुताबिक बुजुर्गो को कोविड-19 महामारी से खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने तिथि बढ़ाई है। वर्तमान नियम यह है कि पेंशनभोगियों को हर वर्ष 30 नवंबर तक अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र दाखिल करना होता है, जो एक वर्षो तक वैध रहता है। मंत्रलय ने कहा कि कोरोना संकट के चलते जो बुजुर्ग अब तक यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करा सके हैं, उनकी पेंशन राशि फरवरी तक नहीं रोकी जाएगी।