प्रयागराज : खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के तबादले पर लगी रोक हट गई है। शासन ने छह माह बाद स्थानांतरण की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। अब जिले के अंदर बीईओ को एक से दूसरे ब्लाक में स्थानांतरित किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह करने से पहले जिलाधिकारी से अनुमोदन लेना होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बीएसए को आदेश दिया है कि अब वे बीईओ के तबादले कर सकते हैं।
शासन ने 12 मई 2020 को आदेश दिया था कि खंड शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण मध्य सत्र में कतई न किया जाए। अपरिहार्य स्थिति में स्थानांतरण किए जाने के संबंध में स्पष्ट औचित्य व साक्ष्य सहित प्रस्ताव व उस पर डीएम का अनुमोदन महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। अभी तक इसी आधार पर प्रक्रिया चल रही थी और जिलों में बीईओ का तबादला एक तरह से ठप रहा है। प्राथमिक स्कूल इधर कोरोना संक्रमण के दौर में भले ही खुले नहीं है लेकिन, आनलाइन शिक्षण व अन्य कई निर्देश शासन की ओर से समय-समय पर जारी हो रहे थे। कई बेसिक शिक्षा अधिकारियों का दर्द था कि कुछ खंड शिक्षा अधिकारी कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। समय पर कार्य पूरा कराने में परेशानी हो रही है। तबादले पर रोक लगी है इसलिए मनमानी कायम है। वहीं, खंड शिक्षा अधिकारियों का कहना था कि शासन की मंशा है कि विकासखंडों में प्रेरक आदि का चयन किया जाए। इसके लिए एक ही जगह कुछ समय रहना जरूरी है, तभी बदलाव दिखेगा।
इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी भारी पड़े हैं। शासन ने 23 नवंबर को मध्य सत्र में बीईओ का तबादला न करने के निर्णय को निरस्त कर दिया है। कहा गया है कि अब जिले के अंदर खंड शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में पूर्व में की व्यवस्था लागू रहेगी। जिलाधिकारी के अनुमोदन से खंड शिक्षा अधिकारियों को एक से दूसरे ब्लाक में स्थानांतरित किया जा सकता है। महानिदेशक ने सभी बीएसए को निर्देश है कि शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही की जाए।