स्टार्टअप के लिए सरकार हर माह देगी 15 हजार रुपये भत्ता

 लखनऊ। प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप से जुड़े लोगों को भरण- पोषण भत्ता दिए जाने की गाइडलाइन तय कर दी है। लाभार्थियों का चयन स्टार्टअप नीति के अंतर्गत गठित कमेटी करेगी।


स्टार्टअप नीति- 2020 के अंतर्गत प्रति इनक्यूबेटर 10 स्टार्टअप तक भरण-पोषण भत्ता दिए जाने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत एक वर्ष तक प्रति स्टार्टअप 15,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाना
है। गाइडलाइन न बनने की वजह से भत्ता दिए जाने की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सरकार ने भ्ते के लिए चयन संबंधी जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें तीन मापदंड तय किए गए हैं। तीनों की पूर्ति अनिवार्य की गई है।

नीति के अनुसार गठित मूल्यांकन समिति स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत भरण- पोषण भत्ते, सीड कैपिटल/ विपणन सहायता की मांगों पर अनुमोदन/ संस्तुति देगी। प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति व वितरण उसके बाद किया जाएगा शासन ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को हर माह प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक कर स्टार्टअप की मांगों पर निर्णय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

भत्ते के लिए मानक
1. स्टार्टअप के प्रमोटर पूर्व में कहीं सेवायोजित न रहे हों।
2. पारिवारिक वार्षिक आय 10 अधिक न हो।
3. स्टार्टअप ने अन्य किसी फंड/योजना से कोई राशि न ली हो।