इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को अवमानना नोटिस जारी किया है। उन्हें सवा महीने समय देते हुए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
- UPTET 2021 Cut off: कितना होगा यूपीटीईटी का कट ऑफ, यहां जानें कैसे चेक करना है स्कोर
- UPTET 2021 Result: आज जारी होगा यूपीटीईटी 2021 रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक
- UPTET Result 2021 LIVE Updates: कुछ ही देर में जारी होंगे यूपीटीईटी रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक
- UPTET result के बाद 70 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग
- शासन से अस्वीकृत हुआ परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास का प्रस्ताव
कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो उन्हें तलब कर अवमानना आरोप निर्मित कर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने सवा महीने में अनुपालन रिपोर्ट के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रोहिनी पटिरिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अब लगभग 1 माह बीत चुका है. अगर सब कुछ सही रहा तो अगली डेट पर परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव द्वारा याचियों के पक्ष में हलफनामा लगा दिया जाएगा, जिससे 1 अंक वालों को राहत मिल सकेगी.
कई बार आवेदन के बाद भी सुनवाई नहीं
याची का कहना है कि उसने शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने एक प्रश्न को गलत पाते हुए याची को नंबर दिए जाने का आदेश 25 अगस्त 2021 को पारित किया था।
याची की ओर से आदेश की प्रति भी परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव को देकर अभ्यावेदन दिया गया लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ। याची का तर्क है कि भर्ती परीक्षा में उसने 96 अंक प्राप्त किए हैं। जबकि, योग्यता अंक 97 थे और यदि उसे प्रश्न संख्या 60 के अंक का लाभ दिया गया तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त होंगे।