परिषद सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को
आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इन नियुक्तियों के संबंध में
अद्यतन संशोधित निर्देश गलती से जारी हुआ है। यह भर्ती 15 दिसंबर 2016 के
शासनादेश के तहत हो रही है, नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया
है।
भर्ती उप्र बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के पंद्रहवें संशोधन हो
रही है। असल में कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस भर्ती
को लेकर याचिका दाखिल की और कहा कि सरकार नए निर्देशों के अनुरूप इसमें
नियुक्ति कराएगी। इस पर परिषद ने स्थिति स्पष्ट की है कि प्रदेश सरकार ने
पुराने विज्ञापन के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है।