उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक समायोजन (Adjustment) की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं मानक-आधारित बनाने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए हैं। ये नियम यू-डाइस (UDISE) पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर लागू होंगे।
📌 1. विद्यालयों का चिन्हांकन
यू-डाइस पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या के अनुसार:
मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय
शिक्षकविहीन विद्यालय
एकल शिक्षक विद्यालय
को चिन्हित किया जाएगा।
📌 2. पेयर विद्यालयों को छोड़कर समायोजन
पूर्व में पेयर (Pair) किए गए विद्यालयों को छोड़ते हुए, शेष चिन्हित:
शिक्षकविहीन
एकल शिक्षक
विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही की जाएगी।
📌 3. सरप्लस शिक्षक की पहचान
मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों में:
अधिक अवधि से कार्यरत शिक्षक को
सरप्लस (Surplus) मानते हुए
अन्य आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजित किया जाएगा।
📌 4. आयु के आधार पर समायोजन
चिन्हित सरप्लस शिक्षकों में से
अधिक आयु वाले शिक्षक को
उनके वर्तमान विद्यालय के निकटतम विद्यालय में
प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
📌 5. दिव्यांग शिक्षक को छूट
यदि किसी विद्यालय में दिव्यांग शिक्षक सरप्लस की स्थिति में है, तो:
दिव्यांग शिक्षक को समायोजन से मुक्त रखा जाएगा
उनकी जगह अन्य वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस मानते हुए समायोजन किया जाएगा
📌 6. सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को छूट
निम्न शिक्षकों को समायोजन से मुक्त रखा जाएगा:
नियमित प्रधानाध्यापक
31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक
📌 7. विकास खण्ड स्तर पर समायोजन
विकास खण्ड में उपलब्ध सरप्लस शिक्षकों का समायोजन
आयु के आधार पर (अधिक आयु को प्राथमिकता)
निकटस्थ शिक्षकविहीन / एकल शिक्षक विद्यालय में किया जाएगा
यदि विकास खण्ड में कोई शिक्षकविहीन / एकल शिक्षक विद्यालय शेष नहीं रहता है, तो:
अवशेष सरप्लस शिक्षकों का समायोजन
अन्य विकास खण्डों में किया जाएगा
इसमें भी अधिक आयु वाले शिक्षक को निकटतम विद्यालय आवंटित किया जाएगा
👉 यथासंभव महिला शिक्षिकाओं का समायोजन विकास खण्ड के भीतर ही किया जाएगा।
📌 8. अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण
जनपद के भीतर (Inter-District नहीं)
अपेक्षाकृत अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों से
शिक्षकविहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालयों में
समायोजन इस सीमा तक किया जाएगा कि:
✔️ प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 02 अध्यापक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।
✅ निष्कर्ष
ये समायोजन नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि:
कोई भी विद्यालय शिक्षकविहीन न रहे
एकल शिक्षक विद्यालयों की समस्या समाप्त हो
वरिष्ठ, दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों के हित सुरक्षित रहें
📢 शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यालय की UDISE स्थिति, सेवा अवधि और आयु संबंधी विवरण पहले से जांच लें।
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