यूपी शिक्षक भर्ती:- इंटर के बाद डीएलएड सहायक अध्यापक पद के लिए मान्य

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद किया गया डीएलएड प्रशिक्षण सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य है। कोर्ट ने ऐसी अर्हता रखने वाली सहायक अध्यापक को वेतन व एरियर के भुगतान का निर्देश दिया है। पूजा कुमारी की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूíत अरविंद कुमार मिश्र प्रथम ने दिया है।



याची का कहना था कि याची 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चार सितंबर 2018 को उसकी नियुक्ति की गयी। उसने गोरखपुर में सहायक अध्यापक के पद पर ज्वाइन कर लिया। लेकिन, बीएसए गोरखपुर ने वेतन इस आधार पर रोक दिया कि याची ने राजस्थान से इंटरमीडिएट के बाद दो वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बीएसए ने सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र भेजकर दिशा-निर्देश मांगा है। जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याची अधिवक्ता का कहना था कि एनसीटी द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार सहायक अध्यापक के लिए इंटरमीडिएट में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण और दो वर्षीय प्रशिक्षण चाहे वह किसी भी नाम से जाए आवश्यक है। याची ने डीएलएड के बाद स्नातक किया है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याची को वेतन व एरियर भुगतान करने का निर्देश दिया है।